भोपालमध्य प्रदेश

अक्टूबर से दिसंबर तक सभी कलेक्टरों को NSA के पावर

भोपाल

प्रदेश में अक्टूबर से दिसंबर के बीच विधानसभा चुनाव भी होने हैं और दीपावली, ग्यारस सहित अन्य कई त्यौहार भी पड़ रहे है। ऐसे में राज्य की सुरक्षा को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं हो इसलिए सभी कलेक्टरों को एक अक्टूबर से 31 दिसंबर तक राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत असामाजिक तत्वों पर कार्यवाही करने के अधिकार दिए गए है।

 गृह मंत्रालय को रिपोर्ट मिली है कि इस दौरान कतिपय तत्व साम्प्रदायिक मेल मिलाप को संकट में डालने के लिए लोक व्यवस्था और राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला काम करने के लिए सक्रिय है या उनके सक्रिय रहने की संभावना है। राज्य के प्रत्येक जिले की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान  परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए  राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि संबंधित जिला दंडाधिकारी को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत अधिकृत किया जाना आवश्यक है।

इसलिए एक अक्टूबर से 31 दिसंबर के बीच प्रदेश के सभी कलेक्टरों को उनके जिले की सीमाओं के भीतर ऐसे असामाजिक तत्वों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत जेल में बंद रखने का निर्णय लिए जाने का अधिकार दिया गया है। सभी कलेक्टर एनएसए के इस विशेष अधिकार का उपयोग राज्य की सुरक्षा के लिए कर सकेंगे।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button