जबलपुरमध्य प्रदेश

थाना रामनगर पलिस तथा औषधि निरीक्षक अनूपपुर की संयुक्त टीम द्वारा मेडिकल दुकानों का किया गया निरीक्षण

अनूपपुर

श्रीमान जिला दंडाधिकारी महोदय जिला अनूपपुर (म.प्र.) एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय अनूपपुर के निर्देशन में थाना रामनगर अन्तर्गत मेडिकल दुकानों में प्रतिबंधित मादक पदार्थ युक्त दवाईयों की निरीक्षण थाना रामनगर पुलिस एवं औषधि निरीक्षक अनूपपुर की संयुक्त टीम द्वारा आज दिनांक 04.04.25 को किया गया है ।श्रीराम मेडिकल स्टोर एवं कुमार मेडिकल स्टोर में की गई निरीक्षण के दौरान श्रीराम मेडिकल स्टोर में नार्कोटिक्स सम्बन्धित दवाईयां पायी गई जिसे खरीदी विक्री बिल के साथ ड्रग लायसेंसी व्यक्ति द्वारा बेंचा जा सकता हे उक्त दवाईयों के खरीदी विक्री बिल, स्टॉक रजिस्टर चेक किये गये है ।
    ▪️  क्या है नियम?
           औषधि प्रशाधन सामग्री अधिनियम 1940 नियमावली 1945 के तहत प्रत्येक नार्कोटिक दवाओं की बिक्री के लिए लाइसेंस धारी को इनकी ख़रीदी बिक्री का विवरण रखना अनिवार्य होता है ।
              इस प्रकार के निरीक्षण नार्कोंटिक्स सम्बन्ध में निरंतर किया जावेगा तथा कमी पाये जाने पर विधि अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।
 
     उक्त चेंकिंग कार्यवाही में औषधि निरीक्षक (ड्रग इंस्पेक्टर) प्रमोद कुमार कुलेश एवं थाना प्रभारी सुमित कौशिक, प्रआर० 84 सनत द्विवेदी, आर० ५47 अनुरांग भार्गव के शामिल रहे हैं ।

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