नई दिल्ली
दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर द्वारा भरे गए बेल बॉन्ड को स्वीकार कर लिया। यह जमानत 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान पुल बंगश में हुई हत्याओं के केस में मिली है।
अतिरिक्त चीफ मेट्रो पॉलिटन मजिस्ट्रेट विधि गुप्ता आनंद जिन्होंने 26 जुलाई को टाइटलर को इसी केस में समन भेजा था, ने शनिवार को पाया कि सेशंस कोर्ट जगदीश टाइटलर को पहले ही जमानत दे चुकी है।
अदालत ने सीबीआई को दिया यह निर्देश
अदालत ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि वह टाइटलर को भी चार्जशीट की कॉपी उपलब्ध कराएं।
अदालत ने उनकी पहचान और वित्तीय स्थिति का सत्यापन किया। यह देखने के बाद कि वह आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं, उन्हें जमानतदार के रूप में स्वीकार कर लिया। जज अब इस मामले की सुनवाई 11 अगस्त को करेंगे। शुक्रवार को सत्र अदालत ने टाइटलर को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर राहत दे दी। इसमें उनपर कुछ शर्तें भी लगाई गई हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि वह मामले से संबंधित सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे या बिना अनुमति के देश नहीं छोड़ेंगे।
मजिस्ट्रेट अदालत ने 26 जुलाई को टाइटलर को पांच अगस्त को तलब किया था। कोर्ट ने मामले में आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद आदेश पारित किया। बता दें कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या के एक दिन बाद एक नवंबर, 1984 को दिल्ली के पुल बंगश क्षेत्र में तीन लोगों की हत्या कर दी गई थी और एक गुरुद्वारे में आग लगा दी गई थी। सीबीआई ने इस संबंध में टाइटलर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 109 के साथ धारा 302 के तहत आरोप लगाए हैं।