राजनीतिक

NCP पर BJP का दो टूक बयान: अजित पवार खेमे में नवाब मलिक को स्वीकारने से इंकार

मुंबई 
महाराष्ट्र के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता आशीष शेलार ने गुरुवार को कहा कि उनकी पार्टी आने वाले नगर निगम चुनावों में नवाब मलिक के नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी और धन शोधन मामले के आरोपी पूर्व मंत्री का समर्थन भी नहीं करेगी। शेलार ने संवाददाताओं से बातचीत में यहां कहा, ‘‘हम नवाब मलिक का समर्थन नहीं कर सकते हैं और हमारा यही रुख पिछले साल विधानसभा चुनावों में भी था। हम अब भी इस पर अटल हैं, और भविष्य में भी हमारा रुख यही रहेगा।’’ 

उन्होंने कहा, ‘‘यह मलिक के बारे में नहीं, बल्कि उनके खिलाफ लगे गंभीर आरोपों के बारे में हैं। जब उनके खिलाफ हसीना पारकर के साथ संबंध होने के गंभीर आरोप लगे हैं तो ऐसे में हम अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकते।’’ यहां की एक अदालत ने हाल में दाऊद इब्राहिम के गिरोह की गतिविधि से जुड़े धन शोधन से संबंधित मामले में मलिक के खिलाफ आरोप तय किए हैं। भाजपा की यह टिप्पणी उसके बाद आयी है।

राकांपा के एक नेता ने संपर्क करने पर भाजपा की इस आलोचना को अधिक तवज्जो नहीं हुये कहा कि मलिक को दो महीने पहले ही मुंबई के लिए चुनाव समिति का प्रमुख बनाया गया था और पार्टी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। नेता ने नाम नहीं बताने की शर्त पर कहा, ‘‘हमारी राजनीति किसी पर निर्भर नहीं है ।’’ उन्होंने कहा कि पार्टी ने उम्मीदवारों से आवेदन मांगा है और बाद में तय करेगी कि वह कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उप मुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली राकांपा, भाजपा और एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के साथ प्रदेश में सत्तारूढ़ महायुति का हिस्सा है।

मलिक कई बार विधायक रह चुके हैं। वह अविभाजित राकांपा की मुंबई इकाई के अध्यक्ष थे। इसके बावजूद, कुछ इलाकों को छोड़कर, पार्टी की मुंबई में कभी कोई खास मौजूदगी नहीं रही। उन्होंने पिछले साल शिवाजीनगर-गोवंडी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा था लेकिन समाजवादी पार्टी उम्मीदवार से हार गये थे। जांच एजेंसियों के मुताबिक, मलिक ने दाऊद गिरोह की सदस्य हसीना पारकर, सलीम पटेल और सरदार खान के साथ जोड़-तोड़कर कुर्ला उपनगर के गोवावाला में हड़पी गई संपत्ति में हिस्सा लिया था। ईडी ने इस मामले में मलिक को फरवरी 2022 में गिरफ्तार किया था। वह अभी शीर्ष अदालत से चिकित्सा आधार पर मिली जमानत पर बाहर हैं।

 

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