बेमेतरा.
राजस्व पुस्तक परिपत्र (आरबीसी) 6-4 परिशिष्ट-1 (पांच) के तहत कलेक्टर पी एस एल्मा द्वारा जिले के विपत्तिग्रस्त परिवार को चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। उल्लेखनीय है कि प्राकृतिक आपदा से मृत्यु होने के फलस्वरूप मृतक के निकटतम वारिसान को यह आर्थिक सहायता राशि प्रदान किया जाता है। संयुक्त जिला कार्यालय बेमेतरा के राजस्व शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील थानखम्हरिया ग्राम गर्रा निवासी विसंभर गायकवाड़ का सर्प के काटने से मृत्यु हो जाने पर परिजन लेखराज कुमार (चाचा) को चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। जिलाधीश ने संबंधित तहसीलदार को आरटीजीएस के माध्यम से हितग्राहियों/आवेदक के बैंक खाते में सहायता राशि की भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं।