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महाराष्ट्र लोकल बॉडी चुनाव: क्या एक व्यक्ति दो बार वोट डाल पाएगा? जानें प्रक्रिया

मुंबई 

महाराष्ट्र में होने जा रहे लोकल बॉडी इलेक्शन यानी स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर एक ऐसा फैसला आया है जिसने मतदाताओं को हैरान कर दिया है. राज्य चुनाव आयोग के नए प्रावधान के तहत एक वोटर दो बार मतदान कर सकेगा. जी हां, आपने सही पढ़ा, एक ही व्यक्ति अब नगर परिषद और जिला परिषद दोनों के चुनाव में दो वोट डालने का अधिकार रखेगा. लेकिन यह बदलाव किसी गड़बड़ी या ‘डबल वोटिंग’ के लिए नहीं, बल्कि तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से किया गया है. आयोग का कहना है कि इससे मतदान प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित होगी.

कैसे होगा यह डबल वोटिंग सिस्टम?

नई व्यवस्था के तहत मतदाता सूची में कुछ नामों के आगे स्टार (*) चिन्ह लगाया जाएगा. यही स्टार इस बात का संकेत होगा कि यह व्यक्ति दो अलग-अलग निकायों यानी नगर परिषद और जिला परिषद के लिए मतदान करने का पात्र है. इसलिए ऐसे मतदाता दो बार वोट डाल सकेंगे. एक बार नगर परिषद के लिए और और दूसरी बार जिला परिषद के लिए. राज्य चुनाव आयोग ने बताया कि यह प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटली ट्रैक की जाएगी, ताकि कोई मतदाता एक ही निकाय में दो बार वोट न डाल सके. आयोग के अधिकारियों के अनुसार, सिस्टम को इस तरह तैयार किया जा रहा है कि डुप्लिकेट वोटर की पहचान तुरंत हो जाए. इसके लिए अलग डेटाबेस और मार्किंग सिस्टम बनाया गया है.

क्यों किया जा रहा है ऐसा?

महाराष्ट्र के कई जिलों में स्थानीय प्रशासनिक सीमाओं का पुनर्गठन हुआ है. इससे कुछ मतदाता ऐसे क्षेत्रों में आते हैं जहां वे दो अलग-अलग निकायों यानी जिला परिषद और नगर परिषद, दोनों के अंतर्गत आते हैं. ऐसे मतदाताओं को दो बार मतदान करने की अनुमति देना जरूरी हो गया है, ताकि उनकी दोनों स्तर की स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित की जा सके. सरल शब्दों में कहें, तो यह सिस्टम उन्हीं मतदाताओं पर लागू होगा जो दोहरी प्रशासनिक सीमाओं में आते हैं, बाकी सभी मतदाता सामान्य रूप से एक ही बार वोट डालेंगे.

डुप्लिकेट वोटरों की पहचान कैसे होगी?

आयोग ने कहा है कि ‘डबल स्टार (*) चिन्ह’ उन्हीं नामों के आगे लगाया जाएगा, जो दोनों निकायों की मतदाता सूचियों में आते हैं. ऐसे वोटरों की पहचान एक डिजिटल वेरिफिकेशन सिस्टम के ज़रिए की जाएगी. मतदान केंद्र पर ई-लिस्ट और एप आधारित वेरिफिकेशन किया जाएगा, ताकि कोई भी व्यक्ति एक ही निकाय में बार-बार वोट न डाल पाए. चुनाव आयोग ने बताया क‍ि हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि स्टार मार्क्ड मतदाता वोट दो बार डालें, लेकिन अलग-अलग निकायों में. किसी भी स्थिति में वे एक ही जगह दो वोट नहीं डाल पाएंगे.

डुप्लिकेट वोटरों के लिए अलग रिकॉर्ड

आयोग ने बताया है कि डुप्लिकेट वोटरों का अलग रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा. मतदान के बाद, दोनों सूचियों को सिंक्रनाइज किया जाएगा ताकि कोई गड़बड़ी या दोहरी गिनती न हो. इसके लिए एक नया ऐप भी लॉन्च किया जा रहा है, जिससे मतदाता अपने नाम और मतदान केंद्र की जानकारी ले सकेंगे, अपने क्षेत्र के उम्मीदवारों की पूरी जानकारी पा सकेंगे. और यह भी देख सकेंगे कि उनका नाम किस निकाय की वोटर लिस्ट में शामिल है. इस बार आयोग ने महिलाओं के लिए भी खास इंतजाम किए हैं. ‘गुलाबी मतदान केंद्र’ बनाए जाएंगे, जहां सिर्फ महिला कर्मचारी और महिला पुलिसकर्मी तैनात रहेंगी. इससे महिलाओं को सुरक्षित माहौल में वोट डालने का मौका मिलेगा.

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